Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana Rajasthan | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान

Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान

राजस्थान सरकार द्वारा 01 मई, 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। यह योजना राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से 10 लाख रूपये तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संविदाकर्मियों और लघु, सीमांत कृषकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा। प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि यानी 850 रूपये पर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रमुख जानकारी :-

  • राजस्थान के प्रत्येक परिवार हेतु 25 लाख का केशलेस बीमा कवरेज की सुविधा।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
  • लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
  • इसके अलावा अन्य परिवारों को रु850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य। जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य।
  • योजना का लाभ 1 मई 2021 से। 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य :-

  • पात्र परिवारो के स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को कम करना।
  • पात्र परिवारो का राजकीय अस्पतालो के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयो के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विषेशज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
  • राज्य के पात्र परिवारो को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियो का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना। 


मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज :-

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए।
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड – Aadhar Card
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof – Domicile)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
  • राशन कार्ड

योजना का नाम

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान

उद्देश्य

राज्य के हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना

वर्ष

2023

लाभार्थी

राजस्थान का निवासी होना चाहिए

योजना का लाभ

10 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/


मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मे पंजीयन कैसे करे?

  • योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।
  • योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
  • आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।
  • Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें।

परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप policy डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।

यदि आप Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात policy डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।


मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की विशेषताएँ:-

योजना की शुरुआत :- राजस्थान में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा कर राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गई है।

लाभार्थी परिवार :- योजनार्न्तगत जन-आधार डेटाबेस से जुडे/पंजीकृत वे परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखते है अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए है। 
इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदाकार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित है। प्रदेश के वें अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है, अर्थात् मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के तहत् लाभ नहीं ले रहे है, वें निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।


बीमा राशि :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढाकर 25 लाख तक कर दिया गया है। 

योजना के पैकेज :- योजना केवल आईपीडी प्रोसिजर्स एवं चिन्हित प्रोसिजर्स के लिए मान्य होगी। योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियो के 1798 प्रकार के पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स उपलब्ध है। पैकेजेज को और अधिक सुगम एवं समझने में आसान बनाने के लिए इन्हें योजना के सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेज में विभक्त किया गया है। इस योजना के आरम्भ से पूर्व की सभी बीमारियां सम्मिलित है। 

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है-
  • पंजीकरण शुल्क
  • बिस्तर शुल्क
  • भर्ती शुल्क तथा नर्सिंग शुल्क।
  • शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क।
  • संवेदनाहरण, रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदि का शुल्क।
  • औषधियों का व्यय।
  • एक्स-रे तथा जॉंच पर खर्च आदि।
  • संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला व्यय।

साथ ही मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय इस पैकेज की राशि में सम्मिलित है।

अन्य प्रावधान :- योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है। एक वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम के भी इस योजना में लाभ लेने के लिए पात्र हैं।


मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के ऑफलाइन पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर में जाना होगा। यहां से आपको इस योजना का पंजीकरण फॉर्म लेना होगा। इसमें सभी जरूरी जानकारियां जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करानी होगी। तथा साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़ने के बाद फॉर्म शिविर में जमा कराएं। फॉर्म जमा करवाने के बाद आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्व चिकित्सालयो की सूची एवं इलाज के पैकेज देखने हेतु  नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे।



Helpline Number

अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा कवर योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 पर कॉल कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बंधित शब्दावली :-


1. बैड क्षमता :- बैड क्षमता से अभिप्राय अस्पताल में उपलब्ध उतने बैड से है, जिनका जिला एम्पेनलमेंट कमेटी द्वारा सत्यापन किया गया है तथा राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है।

2. डिजीज पैकेज/प्रोसिजर :- आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु प्रकाशित आरएफपी एवं योजना की गाइडलाइन में प्रदर्शित पैकेजेज/प्रोसिजर्स।

3. डे-केयर ट्रीटमेंट :- डे-केयर ट्रीटमेंट से तात्पर्य उन चिकित्सीय उपचारो अथवा शल्य चिकित्सा से है, जो कि तकनीकी आधुनिकीकरण के कारण जनरल एनेस्थिसिया या लोकल एनेस्थिसिया के अन्तर्गत 24 घंटे से कम की अवधि में किये जा सकते है एवं जिन प्रोसिजर्स/पैकेजेज में मरीज का 24 घंटे अस्पताल में रूकना जरूरी नही है।

4. पात्र परिवार :- योजनार्न्तगत जन-आधार डेटाबेस से जुडे वें परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखते है या फिर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए है।

5. परिवार :- इस योजना हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले पहचान पत्र (जन-आधार कार्ड) में प्रदर्शित समस्त सदस्य परिवार में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उस परिवार का एक साल की आयु तक का वह शिशु भी सम्मिलित है, जिसका नाम पहचान पत्र में नहीं है।

6. सरकार :- सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

7. निजी अस्पताल :- निजी अस्पताल से अभिप्राय उन निजी चिकित्सा संस्थानो से है, जिन्हे राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बद्ध किया हुआ है।

8. सरकारी अस्पताल :- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उससे उच्च स्तर के समस्त सरकारी अस्पताल इसमें सम्मिलित है। इसमें भारत सरकार द्वारा राज्य में संचालित सम्बद्ध राजकीय अस्पताल भी सम्मिलित है।


9. कैशलेस उपचार :- कैशलेस उपचार से तात्पर्य है कि योजनान्तर्गत लाभार्थी परिवार के सदस्य के लिये योजना की आर.एफ.पी. तथा पैकेज गाइडलाइन से चयनित पैकेज के तहत उपचार के लिए उसे नेटवर्क अस्पतालो को किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं चुकानी होगी। नेटवर्क अस्पताल को ईलाज के खर्चे का पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

10. इंटेन्सिव केयर युनिट (ICU) :- नेटवर्क अस्पताल का ऐसा पृथक वार्ड अथवा विंग जो कि समर्पित चिकित्सक के निरीक्षण में रहता है तथा यह उन सभी Life Support  उपकरणों तथा सुविधाओं से युक्त है, जिनकी आवश्यकता मरीज के गंभीर स्थिति में होने पर उसके जीवन की रक्षा के लिये होती है।

11. ओपीडी उपचार (OPD Treatment) :- इस प्रकार के उपचार में मरीज को चिकित्सीय परामर्श, जाँच, उपचार आदि दिया जाता है परन्तु उसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है।

12. आईपीडी उपचार (IPD Treatment) :- इस प्रकार के उपचार में मरीज को अस्पताल के आईपीडी अनुभाग में र्श्ती रहकर उपचार लेना होता है।

13. नेटवर्क हॉस्पिटल :- बिन्दु संख्या 7 में वर्णित निजी अस्पताल तथा बिन्दु संख्या 8 में वर्णित सरकारी अस्पताल नेटवर्क हॉस्पिटल के नाम से जाने जायेंगे।

14. दिशा-निर्देश :- वें सभी निर्देश जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना/आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी किये जा चुके है/जारी किये जाते है।

15. परिवार पहचान पत्र :- परिवार पहचान पत्र से अभिप्राय जन-आधार कार्ड से है।

16. बीमा कम्पनी :- राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित बीमा कम्पनी।

17. मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल :- मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल से अभिप्राय उन आवश्यक दस्तावेजो से है जो नेटवर्क अस्पतालों द्वारा बीमा कंपनी को क्लेम प्रोसेसिंग/प्री-ऑथ रिक्वेस्ट के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।

18. राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी :- योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसायटी एक्ट 1958 में रजिस्टर्ड संस्था।

19. बीमा कवर :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढाकर 25 लाख तक कर दिया गया है। 

20. लामा (Left Against Medical Advice) :- ऐसी परिस्थिति जिसमें मरीज चिकित्सक द्वारा डिस्चार्ज करने से पहले अस्पताल से जाना चाहता है।

21. एब्सकॉन्ड (Abscond) :- ऐसी परिस्थिति जिसमें मरीज इलाज पूर्ण होने के पूर्व हीं अस्पताल के डॉक्टर अथवा अन्य स्टाफ को सूचना दिये बिना अस्पताल से चला जाता है।

FAQs :-

Q. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई?
Ans :-  1 मई 2021 

Q. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किसने की है ?
Ans :- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

Q. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन-कौन सी बीमारियां शामिल है?
Ans :- कोविड-19, ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालाइसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इत्यादि।

Q. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या क्या फ्री है?
Ans :- राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD और IPD की सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं। इसके तहत सभी प्रकार की जांचे और महंगी दवाइयां भी फ्री में मिल जाती हैं।

Q. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रत्येक परिवार को कितने रुपए का बीमा दिया जाता है?
Ans :- 25 लाख तक का कैशलेस बीमा

Q. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा कैशलेस बीमा की कितनी राशि प्रस्तावित की गई है?
Ans :- 25 लाख


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